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हरियाणा में गौसंवर्धन-गौ संरक्षण कानून लागू हो गया है। गौमांस खाने पर 5 साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा होगी।
               मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित गौसंवर्धन-गौ संरक्षण बिल को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद यह कानून के रूप में लागू हो गया है। हरियाणा सरकार ने सबसे पहले गौ संवर्धन-गौ संरक्षण बिल पारित किया, जिसके तहत प्रदेश में गौ तस्करी, गौ वध व गौ मांस खाने पर प्रतिबंध है।
                हरियाणा सरकार ने इस साल मार्च महीने में गौसंवर्धन-गौ संरक्षण विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत गौकशी पर 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक साल की बढ़ोतरी होगी। ट्रक में क्षमता से अधिक गाय या गौवंश मिला तो उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती के साथ ही वाहन में सावर लोगों को 7 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा गौमांसरखने भले ही वह डिब्बाबंद ही हो और खाना पूरी तरह गैरकानूनी है।







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