गर्भ में बच्चे के लिंग जांच के तरीकों की जानकारी इंटरनेट पर मौजूद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रुख और सख्त कर लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी बनाने को कहा है। इस एजेंसी के पास लोग ऐसी सामग्री की शिकायत कर सकेंगे। शिकायत मिलने के 36 घंटे के भीतर सर्च इंजन से सामग्री हटाई जाएगी।
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